हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाली टीचर पात्रता परीक्षा के चलते पूरे जिले में 30 व 31 जुलाई को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लगा दी गई है। इसी के तहत महेंद्रगढ़ व नारनौल दोनों शहरों की सीमा में सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और पुलिस वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों को अधोहस्ताक्षरी या पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति से प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश एचटेट परीक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एचटेट की परीक्षा को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए नाके लगाए जाएंगे, इस संबंध में पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एसपी ने थाना प्रबंधकों/चौकी इंचार्जों को होटल, ढाबा, धर्मशाला, पीजी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि को चेक करने के निर्देश दिए हैं। स्टाफ व परीक्षार्थी के अलावा किसी को भी सेंटर में जाने की अनुमति नहीं है। पुलिसकर्मी वाकी-टाकी से लैस होंगे, ताकि कोई भी सूचना अधिकारियों को दी जा सके। उन्होंने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी करेंगे। बंद रहेंगी फोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी स्टाफ, पुलिस स्टाफ के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने या आग्नेय अस्त्र लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आस-पास की फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी।
महेंद्रगढ़ व नारनौल शहर सीमा में भारी वाहनों पर प्रतिबंध:30 व 31 को एचटेट परीक्षा को लेकर डीसी ने दिए निर्देश
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