Mumbai News: मुंबई के वर्ली इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति को चार महीने की सजा और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उस पर आरोप था कि उसके पालतू हस्की कुत्ते ने एक पड़ोसी को अपार्टमेंट की लिफ्ट में काट लिया. कोर्ट ने इसे लापरवाही और जानबूझकर की गई गलती माना.
घटना नवंबर 2018 की है जब पीड़ित रमीक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और घरेलू नौकर के साथ चौथी मंजिल से लिफ्ट में नीचे जा रहे थे. तीसरी मंजिल पर आरोपी ऋषभ पटेल अपने हस्की के साथ जबरदस्ती लिफ्ट में घुस गए. शाह ने उन्हें रोका था क्योंकि उनका बेटा कुत्तों से डरता था, लेकिन पटेल ने बात नहीं मानी. उसी दौरान कुत्ते ने शाह के हाथ पर काट लिया.
पीड़ित रमीक शाह ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत
शाह और उनके नौकर ने मेडिकल इलाज के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अदालत में दोनों की गवाही को विश्वसनीय माना गया और सीसीटीवी फुटेज में भी घटना की पुष्टि हुई.
कोर्ट ने माना लापरवाही
कोर्ट ने माना कि पटेल ने न केवल अपने पालतू कुत्ते के साथ लापरवाही की, बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी नजरअंदाज किया. इसी आधार पर अदालत ने पटेल को दोषी ठहराते हुए उसे चार महीने की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई.