गाज़ीपुर पुलिस ने गैंगस्टर और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर मोहम्मदाबाद के दीवानी न्यायालय में पेश किया. उमर की बेल अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस उन्हें गाज़ीपुर न्यायालय ले जाएगी, जहां आगे की कार्रवाई होगी. इस मामले में उमर के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश राय ने पुलिस पर गैरकानूनी कार्रवाई और न्याय के साथ धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया है.
दरअसल गाज़ीपुर पुलिस ने उमर अंसारी को एक फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया. पुलिस ने उन्हें मोहम्मदाबाद कोर्ट में पेश किया, जहां उनके वकील ने बेल के लिए अर्जी दायर की. कोर्ट ने बेल अर्जी खारिज कर दी और रिमांड की मांग भी अस्वीकार कर दी. इसके बाद पुलिस उमर को गाज़ीपुर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है.
वकील का पुलिस पर आरोप
उमर अंसारी के वकील चंद्रप्रकाश राय ने कहा कि यह मामला कोर्ट का था, जिसमें कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी. लेकिन पुलिस ने मनमाने तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिया और इसे हीनियस क्राइम बताया. हमारी दलील थी कि यह गाज़ीपुर का मामला है और मोहम्मदाबाद से इसका कोई संबंध नहीं है. कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए यह अपराध नहीं बनता, लेकिन बावजूद इसके हमें बेल नहीं मिली. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुलिस ने कोर्ट के संज्ञान के बिना मुकदमा दर्ज किया जोकि गैरकानूनी है.
यही नहीं चंद्रप्रकाश राय ने दावा किया कि यदि यह मामला उच्च न्यायालय में जाता है, तो जांच अधिकारी के खिलाफ कोर्ट सख्त कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट को सौंपने के बजाय मुकदमा दर्ज कर दिया. यह न्याय के साथ धोखा है. इतना ही नहीं मेरे जैसे वकील को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया का हनन है. ऐसे में भविष्य में कोई वकील किसी मामले में खड़ा होने को तैयार नहीं होगा.
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने उमर अंसारी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. उमर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति हड़पने का आरोप है, जो उनके पिता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद विवाद में आया. इस मामले में कोर्ट की भूमिका और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं. उमर के परिवार और समर्थकों ने भी इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है.
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की गिरफ्तारी पर बवाल, वकील ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
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