Mohammed Shami And Hasin Jahan Case: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां का मामला सालों से कोर्ट में है. अब इस मामले में आज मंगलवार, 1 जुलाई को फैसला सामने आया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को आदेश दिया है कि वो हर महीने अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा शमी को चार लाख रुपये दें.
मोहम्मद शमी पर हाईकोर्ट का फैसला
कोलकाता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को आदेश दिया है कि वो अपनी पत्नी हसीन जहां को खर्च के लिए हर महीने 1.5 लाख रुपये दें. इसके साथ ही बेटी आयरा के लिए भी 2.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है. मोहम्मद शमी की बेटी आयरा, उनकी पत्नी हसीन जहां के साथ ही रहती हैं. इस हिसाब से शमी को इन दोनों को हर महीने चार लाख रुपये देने होंगे.
शमी पर सात साल का हो गया कर्ज
मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी साल 2014 में हुई थी. शादी के एक साल बाद 2015 में दोनों के एक बेटी हुई. लेकिन ये रिश्ता केवल चार साल ही चल पाया और 2018 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया और ये मामला कोर्ट में पहुंचा. सात साल से ये केस कोर्ट में चल रहा है, जिसमें अब कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद शमी को महीने के ये चार लाख रुपये पिछले सात सालों के भी देने होंगे.
शमी को हर महीने के डेढ़ लाख रुपये के हिसाब से अपनी पत्नी हसीन जहां सात सालों के एक करोड़ 26 लाख रुपये देने होंगे. वहीं ढाई लाख रुपये के हिसाब से बेटी आयरा को दो करोड़ दस लाख रुपये देने होंगे. इस तरह मोहम्मद शमी को सात सालों के 3 करोड़ 36 लाख रुपये देने हैं. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ये रुपये हसीन जहां और आयरा के रहने के लिए देने होंगे.
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