UP Police New Guidelines: उत्तर प्रदेश पुलिस में हाल में 60 हजार से अधिक पदों पर आरक्षियों की नियुक्ति हुई है. जिनकी प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है. अब इन नव नियुक्त आरक्षियों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गयी है. इस सम्बन्ध में एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने एक पत्र प्रदेश के सभी एसपी-एसएसपी को भेजा है.
बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र वितरण के बाद कई भर्ती हुए युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी साझा की थी, जिसके परिणामस्वरूप विभाग ने नई नियमावली लागू की है. इस कदम का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
एडीजी कानून-व्यवस्था ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए हैं. गाइडलाइंस के तहत आरक्षियों को अपनी ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी सामग्री, जैसे वीडियो या फोटो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से साफ मना किया गया है. इसके साथ ही विभाग के नियमों, शर्तों और गोपनीयता नीति का पालन करना अनिवार्य होगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कुछ नव नियुक्त आरक्षियों ने ट्रेनिंग के दौरान बनाए गए वीडियो या व्यक्तिगत पोस्ट के जरिए विभाग की गोपनीयता को प्रभावित किया था.
गोपनीयता भंग होने का खतरा
विभाग का मानना है कि सोशल मीडिया पर अनियंत्रित गतिविधियां न केवल अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी असर डाल सकती हैं. ट्रेनिंग सत्रों के दौरान बनाए गए वीडियो या पोस्ट से सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है, जिसे रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं. एडीजी ने स्पष्ट किया कि किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें नियुक्ति रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है.
दो साल पहले बनी थी गाइड लाइन
पुलिस विभाग में सोशल मीडिया प्रयोग को लेकर ये दिशा-निर्देश 5 मई 2023 को जारी किए गए थे और 2 अगस्त 2023 से प्रभावी हो गए. एडीजी कार्यालय ने सभी जिला पुलिस अधिकारियों को इसकी पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. नव नियुक्त आरक्षियों को ट्रेनिंग के दौरान इन नियमों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे भविष्य में किसी भी गलती से बच सकें. वहीँ पुलिस के अनुशासन और पेशेवर रवैये को भी समझें.
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