CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति की मौत लोमड़ी या सियार के काटने से होती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब लोमड़ी और सियार के हमले को भी अब राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया है. इस फैसले के बाद अब राज्य आपदा की सूची में कुल 11 जंगली जानवर शामिल हो गए हैं, जिनके हमले से मौत होने पर मुआवजा दिया जाएगा.
यूपी सरकार ने लोमड़ी और सियार इन दोनों वन्य जीवों को मानव-वन्यजीव संघर्ष की कैटेगरी-दो में रखा है. सरकार ने इस श्रेणी को दो भागों में विभाजित किया है. इसमें पहली श्रेणी में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा और जंगली सुअर शामिल हैं और दूसरी कैटेगरी में लोमड़ी और सियार को जोड़ा गया है.
दो कैटेगरी में किया गया विभाजितकैटेगरी एक में रखे गए जानवरों के हमलों में अगर किसी की मौत होती है तो पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है. कैटेगरी दो में रखे गए जानवरों के हमले अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी.
ये घटनाएं भी राज्य आपदा में शामिलजानवरों के हमले के अलावा राज्य में और भी आपदाएं पहले से घोषित हैं. इनमें बेमौसम भारी बारिश, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से हादसा, नाला, गड्ढा, जल प्रपात या किसी अन्य जल स्रोत में डूबने से होने वाली मौतों शामिल हैं. वहीं नीलगाय और सांड से टकरा कर हुए हादसे को भी राज्य आपदा घोषित किया जा चुका है. मुख्य सचिव ने मधुमक्खी के हमले से होने वाली मौत को भी राज्य आपदा घोषित किए जाने की सिफारिश की थी हालांकि इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं दी गई है.
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योगी सरकार का बड़ा फैसला, लोमड़ी और सियार के हमले मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा
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