रंजिश में युवक की हत्या, 7 साल की उम्रकैद

by Carbonmedia
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लुधियाना | रंजिश में युवक की हत्या करने के मामले में एडिशनल सेशन जज संदीप सिंह बाजवा की अदालत ने दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान कुलविंदर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह पुत्र जगजीत सिंह, दोनों निवासी रायकोट के रूप में हुई है। यह मामला 29 जनवरी 2017 का है। मृतक भूपेंद्र सिंह को दोनों आरोपी किसी बहाने से अपने साथ गांव लोहत बड्डी के पास ले गए थे। भूपेंद्र के पिता हरपाल सिंह ने बताया कि उनके बेटे की आरोपियों के साथ पहले से रंजिश चल रही थी। घटना वाले दिन जब वह गांव के पास पहुंचे तो उन्हें भूपेंद्र की कराहने की आवाजें सुनाई दीं। जब वे मौके पर पहुंचे तो भूपेंद्र खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला, जबकि दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। घायल भूपेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान ध्यान से सुने। पर्याप्त सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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