राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार से पूछा, ‘पवित्रता भंग हुई या नहीं?’

by Carbonmedia
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राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती विवाद में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई मंगलवार (8 जुलाई) को भी पूरी नहीं हो सकी. अदालत में इस मामले मे बुधवार (9 जिलाई) को भी सुनवाई जारी रहेगी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी. मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से भर्ती का पूरा रिकार्ड तलब कर लिया है. 
अदालत ने इस मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रहे रामू राम राइका ने अपने बेटे और बेटी को क्वेश्चन पेपर दिए जाने पर सवाल उठाए. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सिर्फ अपने ही बेटे और बेटी को क्वेश्चन पेपर मुहैया कराए थे.
हाईकोर्ट ने पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि इसने पेपर लीक कर अपने बेटे और बेटी को दिया और दूसरे किसी को नहीं दिया. अदालत ने राजस्थान सरकार से यह भी साफ तौर पर बताने को कहा है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है या नहीं.
49 चयनित लोगों को पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार
कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर 49 चयनित लोगों को पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो सरकार भर्ती को वैध कैसे मान सकती है. राजस्थान सरकार अब याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की अपील कर रही है.
हालांकि, पिछले साल सरकारी अमले ने भर्ती को रद्द किए जाने की बात कही थी. कोर्ट में अभी सरकार का ही पक्ष रखा जा रहा है. सरकार की बहस पूरी होने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे. 
ढाई घंटे तक मामले में सुनवाई हुई
हाईकोर्ट में मंगलवार को भी करीब ढाई घंटे तक मामले में सुनवाई हुई. अदालत इस मामले में इन दिनों डे टू डे बेसिस पर सुनवाई कर रही है. राज्य में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी.
भर्ती में शामिल होने के लिए करीब तीन लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. पेपर लीक और फर्जीवाडे समेत कई गंभीर आरोप लगे थे. इस मामले में अब तक 50 के करीब ट्रेनी थानेदारों के साथ सौ से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं.

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