माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे पूर्व विधायक अब्बास अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई. हाईकोर्ट ने करीब एक घंटे तक चली बहस के बाद फैसला रिजर्व कर लिया.
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच अगले हफ्ते कोर्ट अब्बास अंसारी की अर्जी पर फैसला सुना सकती है. अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल कर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ से मिली 2 साल की सजा रद्द किए जाने की मांग की है.
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भड़काऊ भाषण के मामले में हुई है सजा
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 वर्ष की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था. इसी आधार पर 1 जून 2025 को विधायकी चली गई थी. जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी. अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी है.
अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा देती है तो अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी इसके बाद मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा.
राहत या आफत? अब्बास अंसारी की सजा पर बहस पूरी, अगले हफ्ते आ सकता है फैसला
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