राहुल गांधी के खिलाफ जारी होगा नॉन बेलेबल वारंट? सेना के अपमान मामले में सुनवाई से पांचवीं बार गैरहाजिर

by Carbonmedia
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Congress Leader Rahul Gandhi: भारतीय सेना के अपमान मामले में सोमवार (23 जून) को पांचवी सुनवाई की तारीख पर भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ स्थित एसीजेएम तृतीय एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए. उदय शंकर श्रीवास्तव बनाम राहुल गांधी मामले में कांग्रेस नेता ने अपने विरुद्ध दायर केस और 11 फरवरी, 2015 को जारी समन आदेश को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन नंबर 4623/2025 के तहत एक आवेदन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष फाइल किया था.
हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के आवेदन को किया खारिज
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एसीजेएम तृतीय (ट्रायल कोर्ट) की ओर से की गई सारी कार्यवाही और 11 फरवरी, 2015 को जारी समन आदेश को कानूनन सही पाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दर्ज आवेदन को 29 जून, 2025 के विस्तृत आदेश में डिसमिस कर दिया.
इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी चार जून, 2025 की चौथी तारीख और सोमवार (23 जून) को सुनवाई की पांचवी तारीख पर एसीजेएम तृतीय एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. उदय शंकर श्रीवास्तव बनाम राहुल गांधी मामले में अभियुक्त कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता विपक्ष के वकील प्रांशू अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करने का आधार लेते हुए आवेदन देकर बहस की.
शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की अपील की
मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने भी एक आवेदन दायर किया कि आज की तारीख में राहुल गांधी के पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है और न्यायिक स्थिति यह है कि हायर कोर्ट में अपील फाइल कर देने मात्र से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई नहीं रुक जाती है.
शिकायतकर्ता के वकील विवेक तिवारी और शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने खूद अनेक तर्क देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए पुरजोर बहस की.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा अपना फैसला
दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम तृतीय एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है. निर्णय सुनाने जाने पर यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी को राहत मिलती है या उनके खिलाफ वारंट जारी होता है.

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