रेवाड़ी के होटलों में 2 आईडी से मिलेगा रूम:DSP के निर्देश; CCTV की 90 दिन रिकॉर्डिंग जरूरी, वेरिफिकेशन जरूरी

by Carbonmedia
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हरियाणा के रेवाड़ी में अब होटल और गेस्ट हाउस में बिना 2 आईडी के रूम नहीं मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा नियम बनाया गया है। रेवाड़ी के 35 होटल संचालकों के साथ बैठक में रेवाडी़ डीएसपी हेडक्वार्टर डा. रविन्द्र सिंह ने ऐसे निर्देश दिए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर डा. रविन्द्र सिंह ने सभी होटल व गेस्ट हाउस संचालक से कहा की होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने व्यक्तियों की कम से कम दो आईडी जरूर लें। बिना आईडी कार्ड के किसी भी व्यक्ति को कमरा ना दिया जाए तथा जो व्यक्ति ठहरता है उसका रजिस्टर में पूर्ण नाम, पता व मोबाइल नंबर नोट करें। यदि कोई संदिग्ध किस्म का व्यक्ति आकर रुके, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक वारदात को समय से पहले रोका जा सके। रूकने वालों की वेरिफिकेशन जरूरी सके साथ ही होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की वेरिफिकेशन जरूर कराएं तथा होटल व गस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड भी कम से कम सात साल तक सुरक्षित रखे। इसके साथ साथ हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन होटल रजिस्टर्ड करे तथा होटलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन इंद्राज करना सुनिश्चित करे। सभी होटल व गस्ट हाउस के मेन गेट और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए। 90 दिन की रिकॉर्डिंग जरूरी कैमरे की रिकॉर्डिंग 90 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए। सभी होटल व गस्ट हाउस में अग्निशामक यंत्र दुरुस्त हालत में होने चाहिए। रसोई के पास सारे गैस सिलेंडर एक साथ न रखें। सभी अपने अपने होटलों में फायर NOC ले। होटल में आने- जाने वालों के लिए वाहनों की पार्किंग का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। किसी भी नाबालिग को उनके संरक्षक की स्वीकृति के बिना किराये पर रहने की अनुमति न दी जाए।

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