हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने पानीपत की ईदगाह कालोनी निवासी मनोज को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। बावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 28 अक्टूबर 2022 को पुलिस को अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी। शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि 27 अक्टूबर 2022 की शाम को उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी जो अभी तक घर पर वापस नहीं आई है। व्यक्ति ने अपनी शिकायत में गांव में साइकिल का खेल दिखाने के लिए आए एक युवक पर नाबालिग का अपहरण करने का संदेश जताया था। पुलिस ने 8 नवंबर 2022 को नाबालिग लड़की को पानीपत से बरामद कर लिया था। पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया था मामला पुलिस ने अदालत में नाबालिग के बयान दर्ज कराए थे अपने बयान में नाबालिग ने पानीपत की ईदगाह कॉलोनी निवासी मनोज पर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयान दर्ज करने के बाद बावल थाना पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट की धारा ईजाद करके दिनांक 9 नवंबर 2022 को आरोपी मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया था। जुर्माना नहीं भरा तो 20 माह अतिरिक्त सजा पुलिस ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
रेवाड़ी नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद:पानीपत का रहने वाला आरोपी, साल 2022 का मामला, 30 हजार जुर्माना भी लगाया
3