हरियााणा के रेवाड़ी में फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 5 साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न और हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2021 को अपनी शिकायत में बताया था कि वह रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी पत्नी व 5 साल के बेटे के साथ किराए पर रहता है। 19 अप्रैल 2021 को वह अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लाने के लिए बाजार गया था। इस दौरान वह अपने पांच साल के बेटे को पड़ोस में ही किराए पर रहने वाले उड़ीसा के बालेश्वर निवासी किशोर चंद पंडा के पास देखभाल के लिए छोड़कर गया था। जब वह रात को करीब साढ़े 9 बजे अपनी पत्नी के साथ कमरे पर पहुंचा तो उनका बेटा बेड पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। वह अपने बेटे को लेकर शहर के ट्रामा सेंटर में पहुंचे, जहां से उसे PGI रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया। PGI रोहतक में उत्पीड़न का खुलासा
पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का यौन उत्पीड़न हुआ है और उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई है। जिस पर पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर थाना रामपुरा में पोक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जो जांच के बाद थाना रामपुरा पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी किशोर चंद पंडा को 23 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 27 अप्रैल 2021 को उपचार के दौरान बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा ईजाद की थी। 71 हजार जुर्माना भी लगाया
पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी किशोर चंद पंडा को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 71 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
रेवाड़ी में उड़ीसा के व्यक्ति को उम्रकैद:5 साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न, भेद खुलने के डर से गला दबाया, पश्चिम बंगाल से है पीड़ित
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