रेवाड़ी पुलिस ने किरायेदारों के पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आईपीएस हेमेंद्र कुमार मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन जल्द से जल्द कराएं।एसपी मीणा ने कहा कि कई बार अपराधी किसी अन्य शहर या राज्य में वारदात करने के बाद छोटे शहरों में किरायेदार बनकर रहते हैं। कुछ अपराधी मकान किराए पर लेकर शहर में रेकी करते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में न तो मकान मालिक के पास और न ही पुलिस के पास उनका कोई रिकॉर्ड होता है। जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। किरायेदारों का सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इसके लिए वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ किरायेदार और मकान मालिक का पहचान प्रमाण पत्र, किराया समझौता और फोटो जमा करने होंगे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह कदम शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
रेवाड़ी में किरायेदारों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी:SP बोले- आदेश न मानने पर मालिकों पर होगी कार्रवाई, वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते
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