सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। इस प्रतिबंध में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री शामिल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पटाखों की डिलीवरी भी प्रतिबंधित है। यह आदेश हरियाणा सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा न्यायालय द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में जारी किए गए हैं। आदेश का सख्ती से करें पालन रेवाड़ी जिलाधीश एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जिला में सभी को इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। डीसी ने बताया कि आदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता की निगरानी रखें। डीसी की जनता से अपील डीसी मीणा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्देशों के अनुपालन में पटाखों के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु उपमंडल स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। ये कमेटियां पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। उन्होंने आमजन से अपील की, कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंध का पालन करते हुए सहयोग करें।
रेवाड़ी में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध:सुप्रीम कोर्ट के आदेश, शिकायत समितियों का गठन, उत्पादन-भंडारण और बिक्री शामिल
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