हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। शहर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने बताया था कि 1 अप्रैल 2024 को उनकी सात साल की बेटी अपने घर पर थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को चॉकलेट दिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। आरोपी बच्ची को अपने घर की छत पर बने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। जो घर आने के बाद बच्ची ने युवक की हरकतों के बारे में बताया। जिस पर थाना शहर रेवाड़ी पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
जुर्माना नहीं दिया तो 10 माह अतिरिक्त सजा जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 5 साल कैद और 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
रेवाड़ी में बच्ची के साथ अश्लील हरकत, 5 साल कैद:चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया साथ, जुर्माना नहीं भरा तो 10 माह अतिरिक्त सजा
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