हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल में अश्लील हरकत करने वाले आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। रेवाड़ी के खोल थाना थाना में दर्ज मामले के अनुसार 15 फरवरी 2024 को उनकी सात साल की बच्ची गांव के स्कूल में गई थी। लंच के दौरान एक व्यक्ति उनकी बच्ची को उठाकर स्कूल के बाथरूम में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। बच्ची रोने लगी तो स्कूल के बच्चे भी बाथरूम में पहुंच गए। बच्चों ने घटना की जानकारी तुरंत स्कूल के शिक्षकों को दी। सूचना के बाद शिक्षक मौके पर पहुंचे तो आरोपी व्यक्ति बच्ची को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया था। स्कूल से लौटी तो बताई घटना बच्ची घर आने के बाद ने परिवार को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। जो बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाला व्यक्ति उनके गांव का ही रहने वाला है। जिस पर थाना खोल पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 24 हजार रुपए जुर्माना लगाया पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 7 साल कैद और 24 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
रेवाड़ी में बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 7 साल:फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने सवा साल में सुनाया फैसला, स्कूल के बाथरूम में हुई वारदात
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