रेवाड़ी जिला प्रशासन ने बिना मान्यता वाले प्ले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में कई प्राइवेट प्ले स्कूल महिला एवं बाल विकास विभाग से अनिवार्य पंजीकरण के बिना चल रहे हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने इन स्कूलों को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से संचालन बंद करने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने स्पष्ट किया कि प्ले स्कूल भवन को सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल होना आवश्यक है। कक्षाओं का क्षेत्रफल मानकों के अनुसार होना चाहिए। प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार जिले में ऐसे प्राइवेट प्ले स्कूल पाए गए जो महिला एवं बाल विकास विभाग से अनिवार्य पंजीकरण के संचालित हो रहे थे। स्कूलों के लिए कई अनिवार्य नियम प्रशासन ने स्कूलों के लिए कई अनिवार्य नियम बनाए हैं। इनमें स्वच्छ पेयजल, शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था शामिल है। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी है। स्कूल में बच्चों को पौष्टिक नाश्ता देना होगा। परिसर में सीसीटीवी और अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य है। अभिभावकों से किया आग्रह जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई होगी। डीसी ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे बच्चों का प्रवेश कराने से पहले स्कूल की मान्यता की जांच करें।
रेवाड़ी में बिना मान्यता चल रहे प्ले स्कूल:डीसी ने दिए नोटिस भेजने के निर्देश, टीचर्स और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
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