रेवाड़ी जिला एसपी आईपीएस हेमेंद्र कुमार मीणा ने रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों और चौकी इंचार्जों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में कई सामुदायिक केंद्र और बैंक्वेट हॉल आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं। शादी और अन्य समारोहों में आतिशबाजी और तेज आवाज में डीजे बजने से लोगों को परेशानी होती है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और बीमार लोगों को विशेष असुविधा होती है। गेट पर सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य एसपी ने कहा कि नए नियमों के तहत बैंक्वेट हॉल मालिकों को गेट पर सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि हथियार लेकर कोई व्यक्ति हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं शराब पीकर हुड़दंग न मचाए। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। अन्य समय में भी डीजे की आवाज निर्धारित सीमा में रखनी होगी। प्रबंधक के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई वहीं बुकिंग के समय ही इन नियमों की जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर बैंक्वेट हॉल संचालक और प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। थाना प्रबंधकों को इन नियमों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
रेवाड़ी में रात को डीजे-लाउडस्पीकर बजाने पर रोक:बैंक्वेट हॉल मालिकों को बाहर लगाना होगा नोटिस, नियम तोड़ने पर कार्रवाई
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