हरियाणा के रेवाड़ी में बिना मान्यता चल रहे करीब 200 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने स्कूल प्रबंधकों को एक सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में मान्यता नहीं ली गई, तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से ऐसे स्कूलों की पहचान करें जो अवैध रूप से प्ले स्कूल चला रहे हैं। अभियान की निगरानी महिला एवं बाल विकास अधिकारी शालू यादव स्वयं कर रही हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले में केवल एक दर्जन प्ले स्कूल ही विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, जबकि कई स्कूल बिना अनुमति के छोटे बच्चों को दाखिला देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों को नियम अनुसार अब मान्यता लेनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानूनी दायरे में होंगे प्ले स्कूल
शालू यादव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्ले स्कूलों की मान्यता जरूरी है। विभाग का उद्देश्य स्कूलों को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें कानूनी दायरे में लाकर नियमानुसार संचालन के लिए प्रेरित करना है।
रेवाड़ी में 200 प्ले स्कूलों को नोटिस:बिना अनुमति चल रहे, आंगनबाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर करेंगी सूचित
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