रोहतक में 15 जून को पंचायत उपचुनाव करवाए जाएंगे, जिसके लिए डीसी की तरफ से निर्देश जारी कर दिए है। गांव बनियानी व अटायल में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी 200 मीटर की परिधि में बीएनएस 2023 की धारा 223 को लागू किया गया। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नए मतदान केंद्र बनाने और प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता सुनिश्चित करने संबंधी प्राथमिक कार्य करने के निर्देश दिए गए है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 मतदाताओं के हिसाब से खाका तैयार किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जाना है। मतदान केंद्रों में बीएलओ किए नियुक्त
डीसी धर्मेंद्र ने बताया कि वर्तमान में अगर किसी मतदान केंद्र में बीएलओ नहीं है तो वहां पर बीएलओ की नियुक्ति की जाएगी। नए मतदान केंद्र स्थापित होने की स्थिति में वहां पर बीएलओ की नियुक्ति चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।2 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर भारत चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार
15 जून को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मतदान केंद्रों के अंदर व बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। चुनावों को निष्पक्ष करवाने के लिए प्रशासन तैयार है और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाई हुई है। चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। 10 लाख 50 हजार अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य
डीसी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश भर के लगभग साढ़े दस लाख बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में बूथ लेवल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सभी ब्लॉक लेवल अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा तथा भारत चुनाव आयोग के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हैं।
रोहतक में 15 को होंगे पंचायत उपचुनाव:मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या रहेगी 1200, धारा 223 लागू
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