भास्कर न्यूज| अमृतसर स्पॉन्सरशिप एंड फास्टर केयर योजना के तहत अनाथ-विधवा व पैरेंट्स के गंभीर बीमारियों से पीड़ित केसों में 0-18 साल के बच्चों को 4 हजार प्रतिमाह योजना का लाभ दिलाने के लिए मिनी सचिवालय स्थित बाल सुरक्षा विभाग (कमरा नं. 238) में आवेदन लिए जा रहे हैं। फॉर्म पूरी तरह से नि:शुल्क है। इस योजना के तहत एचआईवी एड्स से पीड़ित बच्चे, चाइल्ड डिसएबलिटी, पीएम केयर स्कीम कोविड में पैरेंट्स की डेथ हो गई हो, चाइल्ड मैरेज पीड़ित, ऐसे पैरेंट्स जो आर्थिक व शारीरिक तौर पर कमजोर लाभ उठा सकते हैं। डीसी कमेटी की चेयरमैन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के चेयरमैन मेंबर, स्पेशलाइज्ड अडाप्शन एजेंसी मेंबर, एनजीओ से मेंबर, डिस्ट्रिक चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर (डीसीपीओ) मेंबर, चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर (सीपीओ) मेंबर शामिल हैं। ^ योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी बाल सुरक्षा विभाग से फॉर्म लेकर आवेदन कर सकते हैं। जो भी आवेदन आए हैं, कमेटी जल्द ही मीटिंग कॉल कर उन पर विचार करेगी। प्रशासन की तरफ से इस योजना को प्रचार भी कराया जा रहा ।- साक्षी साहनी, डीसी योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण इलाके के लिए सालाना इनकम 72 हजार रुपए तो शहरी में 96 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। डीसी की चेयरमैन-शिप में 6 मेंबरी कमेटी आने वाले आवेदनों पर विचार करके पहले एक साल के लिए लाभार्थियों को मंजूरी देती है। इसके बाद विचार करके 18 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि यह योजना साल 2015 से चली आ रही है। जिसके लिए समय-समय पर प्रशासन की तरफ से प्रचार भी कराया जाता है। ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी को लाभ दिलाया जा सके। डिस्ट्रिक चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर (डीसीपीओ) तरनजीत सिंह डेढ़ साल से 91 बच्चों को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। 3 माह में नए 20 एप्लीकेशन आ चुके हैं। बच्चे दो कैटेगरी मेडिकल और एजुकेशन के लिए योजना का लाभ उठा सकेंगे। हर माह कमेटी मीटिंग कर आवेदनों पर विचार कर फैसला लेती है। लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन राशि भेजी जाती है। इसके लिए पैरेंट्स व बच्चें का ज्वाइंट अकाउंट होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी बाल सुरक्षा विभाग के दफ्तर में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। वही योजना के लाभ के लिए पिता की डेथ, लाभार्थी का बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एफिडेविट, आधार कार्ड, 2-2 फोटो बच्चे व पैरेंट्स के, सरपंच या काउंसलर से निवासी व इनकम की तस्दीक, स्कूल अटेंडेंस, शिक्षा-मेडिकल या और डिसएबल जिस कैटेगरी में लाभ उठाना हो उसका सर्टिफिकेट साथ में लेकर आएं।
लाभार्थी बाल सुरक्षा विभाग के दफ्तर में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक कर सकते हैं संपर्क
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