लुधियाना में शहरी विकास विभाग ने मुल्लापुर दाखा स्थित लेक स्ट्रीट कमर्शियल कॉलोनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रूपिंदर पाल सिंह ने पीएपीआरए अधिनियम 1995 के तहत यह कार्रवाई की है। कॉलोनाइजर को नगर परिषद मुल्लापुर दाखा की सीमा में ईडीसी जमा करने के लिए कहा गया था। विभाग ने कई बार पत्र भेजे, लेकिन कॉलोनाइजर ने पांचवीं किश्त जमा नहीं की। विभाग ने ईडीसी जमा करने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी थी। इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई। अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) रूपिंदर पाल सिंह ने कहा, यदि लेक स्ट्रीट कॉमर्शियल कॉलोनी के कॉलोनाइजर ईडीसी की बकाया किस्त तुरंत जमा करवाते हैं, तो इस संबंध में नरमी बरती जा सकती है। लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे पर स्थित इस कॉलोनी के बाहर कई रेस्टोरेंट हैं। सूत्रों के अनुसार, यह कॉलोनी लगभग दो साल पहले बननी शुरू हुई थी। कॉलोनी अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई थी। नगर कौंसिल प्रधान ने अवैध कालोनियों की शिकायत की
नगर कौंसिल प्रधान जतिंदरपाल राना ने जगराओं में अवैध कॉलोनियों को लेकर अधिकारियों और मंत्री को कई बार शिकायत की हैं। लेकिन जगराओं की किसी भी अवैध कॉलोनी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई।सूत्रों के अनुसार नगर कौंसिल ने अवैध कॉलोनियों में बने घरों के नक्शे भी पास कर दिए हैं। कौंसिल प्रधान का कहना है कि शिकायतों के बावजूद सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती। अब तो शिकायत करते करते वह भी थक चुके है। इतना ही नही कुछ समय पहले शहर में काटी कॉलोनी को लेकर भी शिकायत की थी। पहले तो छोटे कर्मी कॉलोनी से समान उठा कर ले आए थे। लेकिन बाद में अधिकारियों ने बिना कार्रवाई के मामला रफा-दफा कर दिया था।
लुधियाना में कॉलोनी का लाइसेंस रद्द:कॉलोनाइजर ने नहीं जमा की किश्त; जगराओं कौंसिल प्रधान ने अवैध कालोनियों की शिकायत की
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