पंजाब के लुधियाना में 19 जून को उप-चुनाव होने जा रहे है। 23 जून को नतीजे आ जाएंगे। आज ADC रोहित गुप्ता ने जिला मुख्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। 2 जून नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन ADC गुप्ता ने कहा कि उपचुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना 26 मई (सोमवार) को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 जून है और नामांकन पत्रों की जांच 3 जून को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 5 जून है। मतदान 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतगणना 23 जून को होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे
नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे, दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा जमा राशि 10,000 रुपए और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो नामांकन दाखिल करने से पहले या उसके दौरान जमा की जानी है। नामांकन फॉर्म के साथ एक प्रमाणित मतदाता सूची की प्रति होनी चाहिए, जो लुधियाना से बाहर के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त दलों को एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, जबकि निर्दलीय और गैर-मान्यता प्राप्त दलों को दस की आवश्यकता होती है। ये डाक्यूमेंट्स पूरे होने पर होगा नामांकन उम्मीदवारों को हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर (तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं, सफेद पृष्ठभूमि, कोई वर्दी नहीं) जमा करनी होगी। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को दो अलग-अलग भाषा के समाचार पत्रों में तीन बार प्रकाशित करना भी आवश्यक है। गुप्ता ने सभी दलों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। होटल और मैरिज पैलेस मालिकों के साथ की बैठक
एक अलग बैठक में, गुप्ता ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले होटल और मैरिज पैलेस के मालिकों को चुनाव कार्यालय को दैनिक बुकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी करना है। मालिकों को घटनाओं के बारे में प्रशासन को पहले से सूचित करना चाहिए और पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुमति लेनी चाहिए। शराब की दुकानों की चौबीसों घंटे निगरानी
एक अन्य बैठक में, गुप्ता ने अनधिकृत शराब वितरण को रोकने के लिए शराब की भट्टियों, बोतलबंद पौधों, गोदामों और गोदामों की 24×7 सीसीटीवी निगरानी का आदेश दिया। उन्होंने शराब की दुकानों की निरंतर निगरानी और इन सुविधाओं के पास खाली घरों, भूखंडों और फ्लैटों की गहन जांच पर जोर दिया, जिनका उपयोग अवैध शराब भंडारण के लिए किया जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य चुनाव अवधि के दौरान शराब की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण बनाए रखना है। ADC गुप्ता ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने उपचुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी हितधारकों से सहयोग का आह्वान किया।
लुधियाना में ADC ने की राजनीतिक दलों से बैठक:रोजाना होटल और मैरिज पैलेस बुकिंग की रिपोर्ट देंगे,CCTV की निगरानी में रहेंगी शराब ठेके
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