Himachal Pradesh Sanjauli Masjid Update: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की संजौली मस्जिद मामले में सोमवार (26 मई) को बड़ा अपडेट आया. जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त के आदेश पर स्टे लगा दिया है. कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किए है.
साथ ही अदालत ने देवभूमि संघर्ष समिति को मामले में पार्टी बनाने से इनकार कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी. नगर निगम आयुक्त कोर्ट तीन मई को पूरी संजौली मस्जिद को अवैध करार देकर तोड़ने का फैसला सुनाया था.
वक्फ बोर्ड मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने सहित मस्जिद का नक्शा भी अदालत में पेश करना था. लेकिन वक्फ के वकील न तो सही कागजात दे पाए, न ही मजबूती से अपना पक्ष रख पाए थे. अब जिला अदालत मामले पर रिकॉर्ड को देखकर आगे का फैसला सुनाएगा.
संजौली मस्जिद के 3 मंजिल गिराने के दिए थे आदेश
नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिल गिराने के आदेश दिए थे. इन आदेशों पर मस्जिद को तोड़ने का काम कछुआ चाल से चल रहा है. अभी तक सिर्फ़ मस्जिद की छत ही हटाई गई है. जबकि तीसरी और चौथी मंजिल की दीवारें हटाई गई है.
हिंदू संगठन का मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन
शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर पिछले साल विवाद शुरू हुआ था. जब 29 अगस्त 2024 को शिमला जिले के मल्याणा में दो गुटों के बीच झड़प हुई.
वक्फ बोर्ड ने खटखटाया जिला अदालत का दरवाजा
मामले ने तूल पकड़ा और 1 सितंबर 2024 को संजौली में मस्जिद के बाहर लोगों का गुस्सा भड़क उठा. हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. यहीं से संजौली मस्जिद मामला शुरू हुआ. जिस पर पूरी मस्जिद को तोड़ने का फैसला आया था. इस फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है.