पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों विरुद्ध अपराध रोकथाम बिल-2025’ को सोमवार (14 जुलाई) को मंजूरी दी. इस बिल के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, बाइबल, क़ुरान शरीफ़ और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.
सीएम भगवंत मान ने कहा, ”आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें समस्त धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में सख्त सज़ाएं सुनिश्चित करने के लिए ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों विरुद्ध अपराध रोकथाम बिल-2025’ को मंज़ूरी दी गई.”
उन्होंने कहा, ”इस कानून के लागू होने से राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द, अमन-शांति और भाईचारे की भावना और मजबूत होगी. हमारे लिए धार्मिक ग्रंथों का सम्मान सर्वोपरि है. साथ ही, ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर रूल्स-2025’ को भी हरी झंडी दी गई.”
श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, क़ुरान और बाइबल से जुड़े बिल को मान कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें क्या हैं प्रावधान?
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