भदोही से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग के घर में नाबालिग नौकरानी की मौत और बाल श्रम का मामला काफी चर्चा में रहा था. अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली. 7 जुलाई 2025 को जस्टिस समीर जैन की सिंगल पीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद सीमा बेग को जमानत दी गई. इस फैसले ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
बता दें कि यह मामला 9 सितंबर 2024 का है, जब भदोही के मलिकाना मोहल्ले में सपा विधायक जाहिद बेग के आवास पर एक नाबालिग नौकरानी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें आत्महत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद 13 सितंबर 2024 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह की तहरीर पर भदोही थाने में जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई.
प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है सपा विधायक जाहिद बेग
पुलिस ने जांच के दौरान एक अन्य नाबालिग लड़की को विधायक के घर से मुक्त कराया गया, जिसने बताया कि वह घरेलू काम से तंग थी और वहां से जाना चाहती थी. इस घटना के बाद जाहिद बेग और उनका बेटा जईम बेग पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे. जाहिद ने 19 सितंबर 2024 को भदोही कोर्ट में सरेंडर किया और वर्तमान में वह प्रयागराज की नैनी जेल में बंद हैं, जबकि जईम वाराणसी जेल में हैं.
घटना के बाद से फरार थी सीमा बेग
सपा विधायक की पत्नी सीमा बेग फरार थीं और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. इससे पहले 18 नवंबर 2024 को जिला अदालत के आदेश पर उनकी संपत्ति कुर्क की गई थी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में हाजिर होने के नोटिस की अवहेलना की थी.
सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत याचिका की मंजूर
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