पानीपत जिले के समालखा के जीटी रोड पर स्थित एसएमएच सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को कानूनी झटका लगा है। नगर पालिका ने अस्पताल का स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया है। साथ ही एसडीएम कोर्ट में भी अस्पताल प्रबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। शिकायतकर्ता पीपी कपूर ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, अस्पताल ने 635 वर्ग गज पालिका भूमि पर अवैध कब्जा किया है। प्रबंधन ने पालिका अधिकारियों से मिलकर गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनवाई। स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण किया, वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं की। एडीसी ने मामले में अपनाया कड़ा रुख एडीसी एवं जिला नगर आयुक्त डॉ. पंकज यादव ने मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सीएम फ्लाइंग स्क्वायड ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्क्वायड के इंस्पेक्टर राज सिंह ने पालिका सचिव और तहसीलदार से रिकॉर्ड सहित जवाब मांगा है। दो माह पहले 100 बेड की सुविधा शुरू नगरपालिका सचिव मनीश शर्मा ने बताया कि कब्जाई गई पालिका भूमि पर दीवार बनाने की अनुमति डीसी वीरेंद्र दहिया से प्राप्त कर ली गई है। यह 100 बेड का अस्पताल दो महीने पहले ही शुरू हुआ था।
समालखा SMH अस्पताल की बढ़ी मुश्किलें:नगरपालिका ने रद्द किया नक्शा, 635 वर्ग गज भूमि पर अवैध कब्जे का मामला
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