सिरसा में आज आएंगे हरियाणा के सीएम नायब सिंह:संत कबीर दास जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह, धारा 163 लागू, ड्रोन पर पाबंदी

by Carbonmedia
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सिरसा में आज बुधवार को संत कबीर दास जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके चलते पुलिस एवं प्रशासन की पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सिरसावासियों को नई सौगात दे सकते हैं। यह समारोह सिरसा में जनता भवन रोड स्थित अनाज मंडी में होना है, जहां पर अलग-अलग शेड के नीचे तीन मंच तैयार किए गए हैं। समारोह में 12 सेक्टर बनाए गए हैं, जहां महिलाओं और पुरूषों के अलग-अलग बैठने की व्यवस्था होगी। पंडाल में वीआईपी, मीडिया और आमजन की अलग-अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन एवं भाजपा जिलाध्यक्ष पिछले दो दिनों से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहेगा। इसके चलते सभी थाना प्रभारी एवं पुलिसबल की ड्यूटी समारोह में लगा दी गई है। मंगलवार रात को भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और होमगार्ड को तैनात रहा। गर्मी को देखते हुए पंडाल में लगाए कूलर प्रशासन ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पंडाल में कुलर, ठंडे पानी के कैंपर, समारोह स्थल पर ही फस्र्ट एड मेडिकल और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। समारोह संयोजक एवं पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि संत कबीर दास जी की रचनाएं आज भी प्रासंगिक है और यह आयोजन हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश स्तरीय है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। सिरसा में आज ड्रोन उड़ाए जाने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी, धारा 163 लागू इधर, जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 11 जून को सिरसा की अनाज मंडी में संत कबीर दास जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के मद्देनजर सिरसा नगर परिषद क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू करते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश सीएम नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्ïदेनजर जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के वीवीआईपी रूट पर वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकती। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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