सिरसा में एक दुकानदार की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनिश जिंदिया की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने हत्या में शामिल दो आरोपियों को दोषी करारा दिया है। अब इनको 5 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों ने रंजिशन हत्या की घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार, रानियां में लगभग सात वर्ष पहले एक दुकानदार की हत्या कर दी थी। हत्यारोपी भी उसी के दुकान पड़ोसी थे। इसकी कार्रवाई कोर्ट में करीब 7 वर्षों तक चली और अनेकों गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 302 व 34 IPC के तहत दोषी ठहराया। उप जिला न्यायवादी पलविन्दर सिंह ने बताया कि हत्या की यह वारदात 11 अगस्त 2018 को रानियां कस्बे में हुई थी, जब दुकान पर बैठे जगदीश सिंह उर्फ मोनू पर तलवार, चाकू व कृपाण से जानलेवा हमला कर दिया गया था। पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह दुकान पर बैठा था तो उसे मार दिया आवाजें सुनीं पुलिस को दी शिकायत में रानियां के वार्ड नंबर 14 निवासी दिलबाग सिंह ने बताया था कि उसकी रानियां में जीवन नगर रोड पर मेडिकल की दुकान है। उसके बड़े भाई का बेटा जगदीश उर्फ मोनू ने भी उसकी दुकान के पास एक किरयाना नाम से दुकान कर रखी थी। 11 अगस्त 2018 को दोपहर 2.30 बजे उसका भतीजा जगदीश भी दुकान पर था। उसी समय उसे शोर सुना कि मार दिया-मार दिया। भतीजे के छाती व कंधे पर चोटें मारी दिलबाग ने बताया था कि वह दुकान से बाहर आया तो जगदीश को वार्ड नंबर 15 निवासी कुलदीप और उसके लड़के हैप्पी उर्फ बल्ली सिंह ने पकड़ रखा था और उसका लड़का हैरी उर्फ हरमन सिंह उसे अपने हाथ में लिया चाकू मार रहा था। उसे आता देखा हैप्पी ने छोटी कृपाण से उसके भतीजे के छाती व कंधे पर चोटें मारी। कुलदीप ने हाथों में ली तलवार से जगदीश के कंधे, कमर व शरीर पर कई जगह वार किए। उसने भी शोर-शराबा मचाया तो उसका भाई जसवंत सिंह व गुरमुख को बताई। इसके बाद उसे सिविल अस्पताल में लेकर गए तो उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पहले से चल रही थी अनबन शिकायत में बताया कि जगदीश व कुलदीप की दुकान आमने-सामने है। इस वजह से उनके बीच कई बार झगड़ा हो चुका था और अनबन चल रही थी। कुलदीप व उसका बेटा हैरी पहले भी दुकान पर आकर धमकी दे चुका था। 11 अगस्त को उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया।
सिरसा में दुकानदार की हत्या में दो दोषी करार:रंजिशन दिया घटना को अंजाम, 5 को सुनाई जाएगी सजा, सात साल पुराना मामला
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