सिरसा में यौन शोषण मामले में मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की कार्ट में सुनवाई है। कोर्ट ने दोषी सिरसा से रानियां के संतावाली गांव निवासी कुलदीप सिंह को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना राशि न भरने पर दोषी कुलदीप को 9 माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सरकारी वकील अमित मेहता ने बताया कि यह मामला सदर थाना सिरसा में चल रहा था। शुरू में गुमशुदगी का था, लेकिन बाद में लड़की का पता चला तो रेप होने की पुष्टि हुई। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस को दी शिकायत में जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया था कि 26 जून 2021 को सुबह उसकी बेटी पढ़ने के लिए गई थी। रिश्तेदारी में पता किया, पर वह घर नहीं लौटी। बाद में वह नारनौल से बरामद की गई। इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज करवाए और लड़की ने बताया कि वह अपनी मर्जी से नारनौल चली गई और कुलदीप के साथ रही। वह दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके बालिग होने में दो माह का समय है और उसे व कुलदीप अपने घरवालों से जान का खतरा है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी में लड़की की काउंसलिंग करवाई और उसने उक्त स्थान की निशानदेही करवाई, जहां पर उसके साथ कुलदीप ने शारीरिक संबंध बनाए थे। लड़की को वन स्टॉप सेंटर में छोड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम व IPC की धारा 376(2)(एच) के तहत केस दर्ज किया गया।
सिरसा: यौन शौषण में युवक को 20 साल कठोर कारावास:75 हजार जुर्माना, न भरा तो 9 माह ही अतिरिक्त सजा
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