सिरसा में नाबालिग से रेप केस मामले में वीरवार को एडिशनल सेशन जज डॉ. नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फतेहाबाद निवासी दोषी जज सिंह को 14 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी जज सिंह पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील अमित मेहता ने बताया कि यह राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी। सरकारी वकील अमित मेहता ने बताया कि यह चार पुराना मामला था। दोषी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप किया था। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई। इसके बाद यह पकड़ा गया और अब परिवार काे न्याय मिला है। पुलिस को दी शिकायत में रानियां निवासी एक व्यक्ति ने बताया था कि 22 जुलाई 2021 को अपने घर पर सोए थे। जब सुबह 5 बजे उठकर देखा तो नाबालिग बेटी घर से गायब थी। इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस को दी थी। 23 जुलाई को सिरसा कंट्रोल रूम से पता चला कि उनकी बेटी सिविल अस्पताल में दाखिल है और उसने जहरीला पदार्थ निगला हुआ है। बाद में उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि फतेहाबाद के हजरावां कला निवासी जज सिंह उसकी बेटी को भगाकर ले गया था और पुलिस ने इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जज सिंह ने बताया था कि वह मामा के लड़के के साथ रानियां में शादी में आया था, उसी दौरान उसकी लड़की से मुलाकात हुई थी। उनकी आपस में फोन पर बात होने लगी और वह उसे शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ भगा ले गया। 22 जुलाई की रात को सिरसा के होटल में रूके और उसके साथ उसने रेप किया। मगर लड़की ने उसके साथ शादी के दबाव बनाया तो वह होटल से नीचे आ गया। उसके बाद उसने जहर निगल लिया और उल्टियां लगी। इसके बाद वह अस्पताल में छोड़कर उसे चला गया।
सिरसा: रेप केस में जज सिंह को 14 साल सजा:डॉ. नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 75 हजार जुर्माना
5