सोनीपत के किसानों को बिजली निगम से बड़ी राहत:70 मीटर के दायरे में बदल सकेगें ट्यूबवेल कनेक्शन; नहीं लगेगा कोई चार्ज

by Carbonmedia
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सोनीपत जिले के किसानों को बिजली निगम की ओर से बड़ी राहत दी गई है। अब यदि किसान अपने ट्यूबवेल कनेक्शन को 70 मीटर की सीमा के भीतर नए स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्णय खासतौर पर उन किसानों के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें बोरवेल खराब होने, जमीन में लवणता बढ़ने या सरकारी अधिग्रहण जैसी परिस्थितियों में ट्यूबवेल स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है। ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग पर नहीं लगेगा कोई चार्ज बिजली निगम ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए यह घोषणा की है कि यदि कोई किसान अपने ट्यूबवेल कनेक्शन को 70 मीटर की परिधि के भीतर स्थानांतरित करना चाहता है, तो उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी, जहां नया स्थान भी उसी किसान के नाम पर होगा। यह कदम किसानों के लिए विशेष रूप से सहायक साबित होगा, क्योंकि अक्सर तकनीकी कारणों या भूमि अधिग्रहण के चलते कनेक्शन बदलवाना पड़ता है। जिले में 34,335 बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन सोनीपत जिले में खेती के लिए बिजली आधारित सिंचाई की दिशा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में जिले में 34,335 ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन हैं। पहले किसान डीजल इंजन से सिंचाई करते थे, लेकिन डीजल के बढ़ते दाम और रखरखाव की दिक्कतों के कारण अब बिजली कनेक्शन को प्राथमिकता दी जा रही है। डीजल इंजन आधारित ट्यूबवेलों की संख्या अब घटकर 27,640 रह गई है। खरीफ सीजन में बिजली की खपत में जबरदस्त बढ़ोतरी खरीफ सीजन के चलते जिले में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। लगभग 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल रोपी जा चुकी है, और बारिश कम होने के कारण सिंचाई की निर्भरता पूरी तरह बिजली पर है। इससे कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत में तीव्र वृद्धि हुई है। मौजूदा समय में कृषि और घरेलू क्षेत्र में मिलाकर रोजाना 1 करोड़ 40 हजार यूनिट से अधिक बिजली की खपत हो रही है। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई बिजली निगम ने किसानों को राहत देते हुए यह स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। निगम का कहना है कि किसानों की सुविधा और कृषि कार्यों की निर्बाधता को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही, ट्यूबवेल कनेक्शन की शिफ्टिंग नीति में दी गई यह छूट किसानों के लिए आर्थिक रूप से मददगार साबित होगी। एसई का बयान इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता जी.आर. तंवर ने कहा कि किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। यदि किसान 70 मीटर की परिधि में ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट करना चाहता है, तो उसे अब कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते कि नया स्थान भी उसी किसान के नाम हो।

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