सोनीपत के दो अलग-अलग हत्या मामलों में कोर्ट का फैसला:दो युवकों और एक महिला की हत्या में 4 को उम्रकैद; जुर्माना भी लगाया

by Carbonmedia
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सोनीपत जिले में दो अलग-अलग हत्या के मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक मामले में महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाले को उम्रकैद मिली है, वहीं दूसरे केस में दो युवकों की निर्मम हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को भी उम्रकैद की सजा दी गई है। दोनों मामलों में अदालतों ने जुर्माने की सजा भी सुनाई है। चुनरी से गला घोंटकर की महिला की हत्या, दोषी को उम्रकैद फरवरी 2021 में सोनीपत के बरोदा गांव में 50 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि गांव के ही नसीब नामक युवक ने 27 फरवरी की शाम महिला को फोन कर मिलने बुलाया था। महिला के बेटे ने बताया कि आरोपी से उनके परिवार का लेन-देन था। जब महिला उससे मिलने गई, तो आरोपी ने उसकी चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी। अगले दिन महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी ने महिला से जबरदस्ती भी की थी, जिस पर बाद में रेप की धारा भी जोड़ी गई। हालांकि, कोर्ट में रेप के आरोप सिद्ध नहीं हो सके। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने आरोपी नसीब को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरा मामला, दो दोस्तों की धारदार हथियार से हत्या 28 अक्टूबर, 2020 को गोहाना सोनीपत ड्रेन नंबर-8 में दो युवकों के शव मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई और बाद में शव ड्रेन में फेंक दिए गए। मृतकों की पहचान गढ़ी उजाले खां निवासी सोमबीर और दरियापुर बस्ती, गोहाना के जगबीर के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि दोनों दोस्त रात में गढ़ी उजाले खां गांव में अपने जानकारों से मिलने गए थे। वहां शराब पीने के बाद चिकन मंगवाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि चिकन कार्नर चलाने वाले विशाल और कमल ने अपने साथी राजेंद्र के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी। अदालत का फैसला: तीनों दोषियों को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत में चली। अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों के आधार पर विशाल, कमल और राजेंद्र को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। विशाल और कमल पर 12-12 हजार जबकि राजेंद्र पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला और समाज में एक सख्त संदेश गया।

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