सोनीपत के सुभाष चौक की दुकानों पर चलेगा बुलडोजर:17 दुकानों को खाली कराने की अंतिम चेतावनी; सुप्रीम कोर्ट तक हारने के बाद जल्द कार्रवाई

by Carbonmedia
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सोनीपत के सुभाष चौक एटलस रोड पर स्थित नगर पालिका की दुकानों को लेकर वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। तहसीलदार बिक्री कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दुकानदारों को स्वेच्छा से दुकानें खाली करने का अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद प्रशासन जबरन बेदखली की कार्रवाई करेगा। इस पूरे मामले में उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। क्या है मामला सुभाष चौक पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन पार्किंग की सुविधा न होने के कारण यहां हमेशा जाम की स्थिति रहती है। पहले यहां पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जगह पर कुछ दुकानें बना दी गई थीं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 17 दुकानों को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। कई सालों तक चले इस मामले में हाईकोर्ट ने दुकानें तोड़ने के आदेश दिए थे। लेकिन कुछ दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। कब क्या हुआ, अलग-अलग प्वाइंट में पढ़िए … 1. उच्च न्यायालय ने दिए थे बेदखली के निर्देश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने 1 अगस्त 2012 को आदेश जारी कर कहा था कि नगर पालिका द्वारा बनाई गई दुकानों को विवादित स्थल से खाली करवाया जाए। इस आदेश के अनुपालन में उपायुक्त सोनीपत को निर्देशित किया गया था। रणधीर सिंह व अन्य द्वारा इस आदेश को चुनौती देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनीपत की अदालत में केस दायर किया गया, जिसे 26 सितंबर 2014 को अदालत ने खारिज कर दिया। 2. अपील भी नहीं मानी गई इसके बाद उक्त दुकानदारों ने अतिरिक्त जिला जज सोनीपत की अदालत में 13 अक्टूबर 2014 को अपील दायर की, जिसे 14 अक्टूबर 2016 को खारिज कर दिया गया।दुकानदारों ने फिर उच्च न्यायालय में RSA No. 5557/2016 दायर की, लेकिन 19 जुलाई 2023 को यह अपील भी तथ्यों के आधार पर खारिज कर दी गई। 3. सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा रणधीर सिंह आदि ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP-19485 of 2023 दाखिल की, जिसका निर्णय 4 दिसंबर 2024 को हुआ। अदालत ने कहा कि उन्हें “due process of law” के तहत ही बेदखल किया जाए, परंतु इस आदेश से पूर्व सभी अदालती विकल्प समाप्त हो चुके थे और कोई स्टे या राहत नहीं मिली। 4. कलेक्टर ने दिया बेदखली का आदेश राजस्व विभाग ने PP Act के तहत 17 दुकानदारों के विरुद्ध केस कलेक्टर सोनीपत की अदालत में दायर किया। 30 अप्रैल 2025 को कलेक्टर ने आदेश दिया कि तहसीलदार माल मौके को खाली कराकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को कब्जा दिलाएं। 5. अंतिम नोटिस अब तहसीलदार बिक्री ने सभी दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि 25 जून 2025 को दुकान नंबर 15 सहित अन्य सभी दुकानों को प्रशासन द्वारा खाली करवाने के आदेश दिए हैं। दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपने सामान को जल्दी ही पहले हटा लें, अन्यथा सामान की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। अगर किसी के पास कोई अदालती रोक (स्टे) आदेश हो, तो वह तुरंत कार्यालय को सूचित करें या तय तिथि को दिखाएं। कस्टोडियन की जमीन पर बैठे हैं दुकानदार सुभाष चौक पर 17 दुकानदार कस्टोडियन की जमीन पर करीबन 40 साल बैठे हैं। सोनीपत नगर पालिका के अंतर्गत पहले दुकानदारों से किराया लिया जाता था। लेकिन पिछले करीबन 15 से 20 साल किराया लेना बंद हो गया है। कस्टोडियन की ऐसी जमीन होती है। जिसका कोई वारिस नहीं है या जिसका खुद को वारिस साबित नहीं किया जा सकता। यह जमीन सरकार के नियंत्रण में होती है।

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