सोनीपत के जिलाधीश सुशील सारवान ने श्रावण कांवड़ मेले के मद्देनजर 11 जुलाई से आगामी आदेशों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की है। यह आदेश कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। जाने आदेश में दिए गए प्रमुख निर्देश… जिलाधीश ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत जिला पुलिस प्रशासन ने 10 से 23 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा 2025 के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की है। पिछले वर्ष लगभग 5,400 कांवड़िए गए थे। यहां पर 110 से अधिक शिविर लगाए गए थे। इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। कांवड यात्रा मार्गों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही भीड़ वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। इन मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और विशेष डायवर्जन योजना लागू होगी। ट्रैफिक पुलिस की टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के ट्रैफिक जाम या अव्यवस्था से बचने के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। खासकर NH-334B और NH-44 पर वैकल्पिक रूटों का संचालन किया जाएगा। सोनीपत में वाहनों की विशेष निगरानी के लिए पेट्रोलिंग टीमों को भी सक्रिय किया गया है। इनमें पीसीआर और राइडर शामिल हैं। दुर्घटनाओं से बचाव हेतु ट्रैफिक प्वाइंट्स पर कॉन्स्टेबल से लेकर अधिकारी स्तर तक की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध सोनीपत जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक या सामाजिक असामंजस्य की स्थिति न बने, इसके लिए सभी साइबर सेल और खुफिया इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजे, शराब, हथियार और उत्तेजक सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस द्वारा डीजे की संख्या, ध्वनि सीमा और उनकी अनुमति भी सुनिश्चित की जा रही है। फिटनेस, स्वास्थ्य और मेडिकल व्यवस्था कावंड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले गांवों और शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक चिकित्सा टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। फायर सेफ्टी के लिए फायर ब्रिगेड, मेडिकल सहायता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था और साफ पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर तैयार रखे गए हैं। नियमों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे, शराब, हथियार या तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम का उपयोग करते पाए जाने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं, बिना अनुमति के झंडा या जुलूस ले जाने वालों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सोनीपत में कांवड़ यात्रा को लेकर धारा 163 लागू:हॉकी, बेसबॉल और लाठी जैसे हथियारों पर रोक; शिविर रोड से 60 फूट दूर लगेंगे
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