हरियाणा में डिपो होल्डरों (एफपीएस) के मालिकों की आयु संबंधी विवरणों में गड़बड़ी सामने आई है। कई दुकानदारों की उम्र का रिकॉर्ड या तो गायब है या गलत दर्ज है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, हरियाणा ने सभी जिलों के खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (DFSC) को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में यह जानकारी तुरंत अपडेट कराएं और रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा गया है। निदेशालय के अनुसार कई डिपो होल्डरों की उम्र का डेटा क्रीड़ (CRID) विभाग की प्रणाली में उपलब्ध नहीं है। कुछ मामलों में उम्र 21 वर्ष से कम और 75 वर्ष से अधिक दर्ज पाई गई है, जो कि विभागीय मापदंडों के अनुसार असामान्य है। पहचान वेरिफाई करवाना जरूरी डिपो होल्डरों की सही उम्र की जानकारी न केवल रिकॉर्ड को सही करने के लिए जरूरी है, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं, लाभ वितरण और पहचान सत्यापन के लिए भी आवश्यक है। गलत या अधूरी जानकारी योजनाओं के सुचारू संचालन में बाधा बन सकती है। सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के एफपीएस मालिकों की उम्र का सत्यापन कर CRID/PPP ID प्रणाली में उसे जल्द से जल्द अपडेट करें। साथ ही जिन दुकानदारों की उम्र 21 वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक पाई जाती है, उनका विशेष रूप से वेरिफाई करने को कहा गया है। जिला वार सूची ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी डिपो होल्डरों की जिला-वार सूची निदेशालय की ओर से ईमेल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी, ताकि प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। सभी अधिकारियों को निर्देश, देरी न हो संयुक्त निदेशक (पीडीएस) की ओर से इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्य अत्यंत आवश्यक है, अतः सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लें और सुनिश्चित करें कि कोई भी विवरण लंबित न रहे। देरी की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सकती है।
सोनीपत में डिपो होल्डरों की उम्र का मांगा ब्योरा:गलत या अधूरी जानकारी देने पर होगी कार्रवाई; विभाग के पास नहीं मिला डेटा
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