सोनीपत में दलित महिला से मारपीट, VIDEO:जातिगत टिप्पणी करने का आरोप; आयोग से सुरक्षा व न्याय की मांग की, पुलिस पर लगाए आरोप

by Carbonmedia
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सोनीपत के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट, जातिगत टिप्पणी और पंचायती प्लॉट पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। महिला हरदेवी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस पर रिपोर्ट और वीडियो फुटेज के बावजूद आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। गांव अकबरपुर बारोटा की रहने वाली महिला हरदेवी ने आयोग को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी उनके साथ अक्सर मारपीट और बदसलूकी करते हैं। आरोप है कि परिवार की महिलाएं और पुरुष दोनों ही उनके साथ अभद्रता करते हैं और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस संबंध में उनके पास स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। पंचायती प्लॉट पर अवैध कब्जा पीड़िता ने बताया कि वह पिछले 15–16 वर्षों से गांव के पंचायती प्लॉट पर लकड़ी एकत्रित करके रखती थीं, लेकिन आरोपियों ने जबरन प्लॉट खाली करवा कर उस पर अपनी बाड़बंदी कर दी। हरदेवी का कहना है कि उनका अनपढ़ होना और परिवार में कोई पुरुष न होना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, जिसका आरोपियों ने फायदा उठाया। पुलिस पर निष्क्रियता और दबाव में काम करने के आरोप हरदेवी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों के प्रभाव में आकर उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। उल्टा उनके साथ जबरन कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए, जिससे सामने वाले पक्ष की दबंगता और बढ़ गई। पीड़िता के अनुसार उन्होंने कई बार थाना कुंडली में रिपोर्ट दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट की वीडियो आई सामने वही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें महिला को कई महिलाएं और एक पुरुष मार रहा है। एक तरफ जहां महिला आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीच बचाव के लिए कोई नहीं आ रहा और वीडियो बनाने में जुड़े हुए नजर आए। आयोग और पुलिस अधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर अब तक चार शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं जिनकी जांच पुलिस उपायुक्त पूर्वी क्षेत्र सोनीपत द्वारा की गई। आखिरकार 19 जून 2025 को थाना कुंडली में FIR नंबर 454 दर्ज कर ली गई, जिसमें BNS की धारा 115(2), 351(3) तथा SC/ST एक्ट की धारा 3(2)V(A) के तहत केस दर्ज किया गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग हरदेवी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं। साथ ही उन्होंने अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की है।

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