सोनीपत में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा आयोजित बीएड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधीश डॉ मनोज कुमार के आदेशानुसार, बीएड परीक्षाओं के दौरान जिले के परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 के तहत प्रशासन अलर्ट है। सख्त कानून व्यवस्था लागू रहेगी। परीक्षा को लेकर 12 जून से 30 जून तक सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नियम लागू रहेंगे। हथियार और भीड़ पर पूर्ण प्रतिबंध आदेशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, चाकू या अन्य घातक वस्तुएं लेकर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और वांछित व्यक्तियों के समूह में उपस्थित रहने पर भी रोक लगाई गई है। फोटोकॉपी और फैक्स की दुकानें भी रहेंगी बंद परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी, जैरोक्स, फैक्स आदि दुकानों को भी परीक्षा समय के दौरान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इससे नकल व अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप को रोकने और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा बलों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधितों से इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
सोनीपत में बीएड परीक्षाओं के लिए धारा 163 लागू:एग्जाम सेंटर के आसपास सख्त निगरानी; फोटोकॉपी की दुकानें बंद रखने के आदेश
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