सोनीपत में जिला मजिस्ट्रेट सुशील सारवान ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित की जा रही 10वीं और 12वीं की रिअपीयर/अतिरिक्त, सुधार परीक्षाओं के सुचारु, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की है। 14 जुलाई तक चलने वाली इन परीक्षाओं के दौरान यह आदेश दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी, जेरोक्स और फैक्स की दुकानें संचालित नहीं की जा सकेंगी। साथ ही नकल उपकरणों, आग्नेयास्त्र और चोट पहुंचाने में सक्षम अन्य वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर नारेबाजी, तख्तियों का प्रदर्शन और अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सोनीपत में बोर्ड परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू:परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक इकट्ठा होने पर रोक, 14 जुलाई को होगा पेपर
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