हरियाणा के नए जिलों को बनाने को लेकर गठित की गई सब कमेटी की पांचवीं बैठक में चार फैसले लिए गए। कमेटी ने जिला यमुनानगर में गांव चाहड़वाला को उप तहसील सरस्वती नगर से तहसील बिलासपुर में शामिल करने और गांव रुपोली को तहसील रादौर से उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल करने की सिफारिश की। इसके साथ ही, जिला सिरसा के गांव मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाला और मिठड़ी को तहसील कालांवाली से तहसील डबवाली में शामिल करने की भी सिफारिश की गई। इसी तरह जिला झज्जर में गांव बिलोचपुरा, भिंडवास और शाहजहांपुर को माननहेल से झज्जर तहसील में शामिल करने की कमेटी ने सिफारिश की गांव ट्रांसफर के लिए 69 प्रस्ताव आए नए जिलों की सब कमेटी के सामने अभी तक जनप्रतिनिधियों और लोगों के द्वारा उनके गांवों को तहसील व उप तहसील में ट्रांसफर करने के संबंध में 69 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की बैठक में कुछ प्रस्तावों पर सहमति बनी है और कमेटी ने उनके ट्रांसफर की सिफारिशें की है। बचे हुए प्रस्तावों के संबंध में जिला उपायुक्तों को दोबारा रिपोर्ट तैयार करके आगामी बैठक तक भेजने के निर्देश दिए है। संबंधित जिला उपायुक्त द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर यदि मानदंड सही पाए जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजी जाएगी। मंत्री बोले- ये होने चाहिए मानक मीटिंग के बाद विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश में नए जिले, तहसील, सब तहसील के संबंध में सब कमेटी गठित की हुई है। उन्होंने बताया कि सब तहसील बनाने के लिए निर्धारित मानदंडों में 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तहसील-उप तहसील के इतनी पॉपुलेशन जरूरी पंचायत मंत्री ने बताया कि तहसील के लिए निर्धारित मापदंडों में 20 या इससे अधिक गांव, दो उप-तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार या अधिक जनसंख्या,15 हजार हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल तथा एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील/उप तहसील, 15 या इससे अधिक पटवार सर्कल, ढाई लाख या इससे अधिक जनसंख्या,15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए। नए जिलों के लिए 125 से 200 गांव तक जरूरी नए जिलों के मामलों में यह मानदंड 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख या इससे अधिक की जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए। पंचायत मंत्री ने बताया कि कमेटी के पास अब तक गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों डबवाली को नए जिला बनाने के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है।
हरियाणा के नए जिलों की सब कमेटी के 4 फैसले:गांव ट्रांसफर के 69 प्रस्ताव; यमुनानगर के गांवों की तहसीलें बदली, सिरसा के 5 गांव डबवाली में शामिल होंगे
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