हरियाणा के पिछड़े वर्ग के अंत्योदय परिवारों को राहत:मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में बढ़ोतरी की; 51000 रुपए मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

by Carbonmedia
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़े वर्ग के अंत्योदय परिवार को बड़ी राहत दी है। सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को बतौर शगुन मिलेंगे 51000 रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले से ही हरियाणा सरकार की ओर से 71,000 रुपए की राशि दी जा रही है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों या परिवारों को विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्र आवेदक आवेदन कर सकते हैं। पहले 41 हजार रुपए मिलते थे हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, अंत्योदय परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 41,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते थे। यह योजना विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों सहित पात्र परिवारों की बेटियों की शादी के लिए है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा में सभी वर्गों के जोड़े जो तय अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

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