हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज ने अपने तीन विभागों में ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा तबादलों के लिए जो नई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति बनाई गई है वो मेरे सभी विभागों में जब तक पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक मेरे सभी विभागों में सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। अनिल विज के पास नायब सैनी सरकार के सेकेंड टर्म में ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग की जिम्मेदारी देख रहे हैं। दरअसल, सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अब तक ऑनलाइन पॉलिसी में अब तक सरकार ने क्या किया है… 1. नोडल ऑफिसर की नियुक्ति के हो चुके ऑर्डर हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमलीजामा पहनाने के मकसद से पॉलिसी के अनुसार, हर विभाग को ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन नोडल अधिकारियों को कल यानी 27 जून को सुबह 10.00 बजे सेक्टर-17, चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। ताकि नई व्यवस्था को सुचारू तरीके चलाया जा सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर या उससे ऊपर का होगा, जो ऑनलाइन तबादला नीति के कार्यान्वयन में सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव की सहायता करेगा। साथ ही, सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में शामिल किए जाने या इससे निकाले जाने वाले काडर की सूची भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। 2. कॉडर लिस्ट HRMS पोर्टल से जारी होगी नोडल अधिकारी की नियुक्ति और काडर सूची के प्रकाशन का कार्य एचआरएमएस पोर्टल’ के माध्यम से किए जाएंगे। इसके लिए विभाग का एडमिन उपयोगकर्ता को http://hrmshry.nic.in पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मेन्यू से नोडल मास्टर एमओटीपी विकल्प चुने, पात्र अधिकारियों की सूची डाउनलोड करे, उसमें से उपयुक्त अधिकारी का चयन कर स्वीकृत नोटिंग अपलोड करे और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। 3. तीन चरणों में होगा पूरा काम चयनित अधिकारी दिसंबर 2026 से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। पोर्टल में नोडल अधिकारी का संपादन (एडिट) भी किया जा सकता है। नियुक्त नोडल अधिकारी एचआरएमएस पर तीन चरणों में कार्य करेगा। सबसे पहले वह काडर का नाम जोड़ेगा। उसके बाद यह तय करेगा कि कौन-सा काडर नीति में शामिल हैं या नहीं, और अंत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत आदेश अपलोड कर सूची को अंतिम रूप देगा।
हरियाणा कैबिनेट मंत्री ने 3 विभागों में ट्रांसफर पर रोक:सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बताई वजह; विज बोले- मेरे विभाग अभी ये लागू नहीं
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