हरियाणा के खेल मंत्री पर चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज (16 जुलाई) सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में खेल मंत्री के वकील को लंबी तारीख देने पर एतराज जताया है। कोर्ट ने कडा रूख अपनाते हुए केस में बहस करने के लिए दोनों पक्षों को वीरवार (17 जुलाई ) का समय दिया है हाइकोर्ट में वीरवार को सुबह 10 बजे दोनों पक्षों को बहस के लिए बुलाया गया है। अटॉर्नी जनरल नही पहुंचे कोर्ट खेल मंत्री पर चल रहे एक केस में 4 जुलाई को सुनवाई हुई थी। जिसके बाद सरकार के अटॉर्नी जनरल परविन्द्र सिंह चौहान को कोर्ट में 16 जुलाई को पक्ष रखने की जानकारी मिली थी। लेकिन आज हुई सुनवाई में AG कोर्ट नही पहुंचे। खेल मंत्री की तरफ से वकील विजय कुमार जिंदल ने कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट ने लंबी तारीख देने से इन्कार खेल मंत्री की तरफ से कोर्ट पहुंचे वकील विजय कुमार जिंदल ने अगली तारीख देने के लिए अपील की। जिस पर कोर्ट ने लंबी तारीख देने पर एतराज जाहिर किया। कोर्ट ने इस मामले को लेकर दोनों पक्षों को 17 जुलाई को बहस करने के आदेश दिए है। अब वीरवार को दोनों पक्षों की तरफ से केस को लेकर बहस की जाएगी। क्या है पूरा मामला पलवल से पूर्व विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने सितंबर में विधानसभा चुनाव होने के बाद हाईकोर्ट में खेल मंत्री गौरव गौतम पर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण किया। पूर्व मंत्री दलाल की याचिका में आरोप है कि गौतम ने चुनावी समर्थन हासिल करने के इरादे से अपने चुनाव अभियान को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर वोट मांगे हैं।यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दलाल ने अपनी याचिका में कहा कि गौरव गौतम ने गलत तरीके से लोगों को बहकावे में लेकर चुनाव जीता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को तत्काल राहत देते हुए न्याय मिलना चाहिए साल 2024 में सिंतबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह दलाल को 33 हजार वोटों से हरा दिया था। 8 मार्च को खेल मंत्री ने जवाब दाखिल किया कोर्ट ने गौरव गौतम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिसंबर 2024 को नोटिस भेजा था। इस नोटिस का जवाब मंत्री को 6 जनवरी 2025 तक दाखिल करना था। हालांकि, मंत्री गौरव गौतम ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में खेल मंत्री को जबाव दाखिल करने के लिए 28 मार्च का समय दिया था । इसके बाद 28 मार्च को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया था। जवाब दाखिल करने के बाद केस में बहस नही हो पाई है। तब से लगातार इस मामले में तारीख चल रही है। अब सबकी नजर 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। दलाल बोले- कोर्ट पर पूरा भरोसा करण सिंह दलाल ने बातचीत के दौरान कहा कि खेल मंत्री के खिलाफ उन्होंने पर्याप्त सबूत कोर्ट को दिए हैं। खेल मंत्री के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वह बहस से बच रहे हैं। कोर्ट की तरफ से अब 17 जुलाई को बहस के लिए तारीख दी गई है। उनको न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उनको न्याय जरूर मिलेगा।
हरियाणा खेल मंत्री केस में हाईकोर्ट सख्त:वकील को लंबी तारीख देने पर एतराज, 17 जुलाई को बहस करने का आदेश
6