हरियाणा ने निकाली लॉ अफसरों की भर्ती:AG ऑफिस में रखे जाएंगे 100 एलओ; सरकार ने कमेटी बनाई, गृह विभाग के मेंबर भी शामिल

by Carbonmedia
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हरियाणा सरकार लॉ अफसरों की भर्ती करने जा रही है। ये नियुक्ति हरियाणा एडवोकेट जनरल ऑफिस (AG) में की जाएगी। इन 100 लॉ अफसरों की नियुक्ति के लिए जनवरी में ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जा चुके हैं। अब हरियाणा सरकार ने एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में चयन कमेटी गठित की है। यह चयन कमेटी आवेदकों में से लॉ अफसरों का चयन करेगी। एडवोकेट जनरल परविंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित कमेटी में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा की तरफ से सचिव गृह डॉ. मनीराम शर्मा को सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा हरियाणा की विधि परामर्शी (LR) रितु गर्ग को कमेटी को मेंबर बनाया गया है। रिटायर्ड जज जस्टिस दर्शन सिंह और जस्टिस एचएस भल्ला को चयन कमेटी में बतौर एमिनेंट लीगल प्रोफेशनल मेंबर बनाया गया है। 20 अतिरिक्त महाधिवक्ता रखे जाएंगे हरियाणा में जिन 10 लॉ अफसरों की नियुक्ति की जाएगी, उनमें एडवोकेट जनरल ऑफिस में 20 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 20 सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, 30 डिप्टी एडवोकेट जनरल और 30 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल यानी कुल 100 लॉ अफसर नियुक्त होने हैं। विज्ञापन 31 जनवरी, 2025 को मांगे गए थे मगर यह चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। AG ने लिखा था नियुक्ति के लिए सरकार को लेटर हरियाणा एडवोकेट जनरल ने गत एक अप्रैल को सरकार को अर्ध सरकारी पत्र लिखा था। जिसके आधार पर हरियाणा सरकार ने एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में चयन कमेटी गठित की है। अब यह चयन प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। लॉ अफसरों में रिजर्वेशन को लेकर HC में चल रहा विवाद हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में लॉ अधिकारियों की नियुक्ति में दिव्यांगों, एससी, बीसी सहित किसी वर्ग को आरक्षण न देने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।याचिका दाखिल करते हुए मोहित गर्ग ने हाईकोर्ट को बताया गया है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 4 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिव्यांग लोगों के लिए पदों की पहचान करने का फैसला लिया था। इसको हरियाणा व पंजाब सरकार स्वीकार कर चुकी है, लेकिन दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जारी नहीं किया जा रहा।

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