हरियाणा गृह विभाग ने “ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स” के बढ़ते चलन के प्रति चेतावनी जारी की है। ये प्लेटफॉर्म प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग जैसे शब्दों का उपयोग करके वैध सेवाओं की नकल कर रहे हैं। जहां भुगतान को लेकर हां या न का यूज करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता के लिए आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इसको लेकर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह सलाह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की सलाह के बाद जारी किया गया है, जिसमें ऐसे प्लेटफार्मों से जुड़े जोखिमों और कानूनी दिक्कतों पर प्रकाश डाला गया है। SEBI ने जारी किया लेटर सेबी की ओर से हरियाणा को लिखे एक लेटर में चेतावनी दी है कि ये प्लेटफ़ॉर्म अक्सर प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करके वैध निवेश सेवाओं की नकल करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को यह भ्रम हो जाता है कि वे विनियमित प्रतिभूति व्यापार में शामिल हैं। सेबी के पत्र में कहा गया है, इन प्लेटफ़ॉर्म को निवेश प्लेटफॉर्म जैसा डिज़ाइन किया गया है, और ये वैधता का झूठा एहसास पैदा करने के लिए प्रतिभूति व्यापार से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। डब्बा ट्रेडिंग की संज्ञा दी एसीएस होम ने जोर देकर कहा कि ये प्लेटफॉर्म भले ही इनोवेटिव लगें, लेकिन ये कानूनी और नियामक ढांचों की सीमाओं से बाहर काम कर रहे हैं। उन्होंने अवैध ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द का हवाला देते हुए कहा, इन प्लेटफ़ॉर्म पर सिक्योरिटी का कोई भी व्यापार, अगर कारोबार की गई के रूप में योग्य है, तो अवैध है और अवैध व्यापार (डब्बा ट्रेडिंग) जैसा है। DGP को कार्रवाई के निर्देश मिश्रा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम, 2025 के तहत उचित कार्रवाई करने और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के प्रावधानों पर विचार करने का निर्देश दिया है। ये कानून अवैध प्रतिभूति व्यापार सहित अनधिकृत वित्तीय गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं।
हरियाणा में ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अलर्ट:गृह विभाग ने चेतावनी जारी की; प्रॉफिट, स्टॉप लॉस शब्दों का यूज करते, वैध सेवाओं की नकल
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