हरियाणा में नौकरियों को लेकर HC के आदेश के बाद सुरजेवाला ने उठाए सवाल, नायब सिंह सैनी सरकार को घेरा

by Carbonmedia
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Randeep Surjewala On Nayab Singh Saini: कांग्रेस नेता और राज्य सभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से सामाजिक आर्थिक आधार पर भर्तियों में दिए गए 10 अतिरिक्त अंकों को रद्द करने के मामले में राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. 


कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ”हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं के साथ धोखा किया है क्योंकि ऐसी पॉलिसी सरकार ने बनाई जो अदालत में टिक नहीं पाई और अब जो अभ्यर्थी इसके जरिए भर्ती हुए हैं, इनके भविष्य पर तलवार लटक रही है.” 


सुरजेवाला का CM सैनी पर गंभीर आरोप


उन्होंने आगे कहा, ”लगभग 30 हजार भर्तियां इस नीति के तहत 2019 के बाद हुई हैं और अब जब नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.” सुरजेवाला ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है जबकि उन्हें बताना चाहिए कि इस मामले में सरकार क्या करेगी?


नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश


हाई कोर्ट ने अलग अलग याचिकाओं पर निर्णय देते हुए आदेश दिया है कि 2019 के बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर अभ्यर्थियों को 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे वो रद्द किए जाएं और नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाकर जो नए अभ्यर्थी मेरिट में आयेंगे उन्हें नौकरी दी जाए. 


नई मेरिट लिस्ट से बाहर होने पर क्या करेंगे अभ्यर्थी?


हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अभी नौकरी कर रहे अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे उन्हें सरकार भविष्य में खाली होने वाले पदों पर आने वाले समय में भर्ती करे और तब तक उन्हें एड हॉक पर सरकार नौकरी पर रख सकती है. 


इसके साथ ही अदालत ने ये भी आदेश दिया कि एड हॉक से जो अभ्यर्थी बाद में रेगुलर नियुक्त किए जाएंगे उनकी नौकरी उस वक्त से ही मानी जाएगी. जो नए अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट में आयेंगे वो एड हॉक पर भेजे जाने वाले अभ्यर्थियों से सीनियर होंगे. 


 

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