हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे। पिछले साल एक दिसंबर और विगत एक जनवरी को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए, जो 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च के बाद से ही अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थी। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था।
अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को यह आदेश दे दिए गए हैं।
कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा ही मगर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना तय है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते एक दिसंबर को ही नए कलेक्टर रेट लागू किए जा सके थे। सरकार की ओर से कलेक्टर रेटों को लेकर जारी आदेश…
हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू होंगे:सभी कमिश्नर व डीसी को आदेश, अभी पुराने रेटों पर रजिस्ट्रियां हो रही थीं
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