हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग में वैकेंसी निकली हैं। प्रतिनियुक्ति के आधार इन पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां तीन साल के लिए होंगी। हालांकि कर्मचारी के काम और आयोग ऑफिस की आवश्यकता के आधार पर इनके कार्यकाल को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि ग्रुप-बी और सी की 13 पदों पर ये भर्तियां की जाएगी। समान वेतनमान मैट्रिक्स पर काम करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारी भी संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी न्यायिक न्यायालय या न्यायिक आयोग में काम करने का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों के आवेदन पत्र इस पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को भेजे जाएंगे। साथ ही उनके एसीआर डिटेल्ड, उनकी इंटीग्रिटी रिपोर्ट, पेंडिंग अनुशासनात्मक कार्रवाई (यदि कोई हो), अदालती मामले आदि की भी जानकारी देनी होगी। तय तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यहां देखिए ऑर्डर की कॉपी… 2024 में CM ने किया गठन हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता जसमीत सिंह बेदी तथा सेवानिवृत्त जिला न्यायवादी अमरजीत सिंह को आयोग का सदस्य बनाया गया है। आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल होगा। क्या है हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग, हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में सिख गुरुद्वारों के उचित उपयोग, प्रशासन, नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक कानूनी प्रक्रिया प्रदान करना है। आयोग के निर्णय अंतिम होते हैं। ये करता है काम हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का मुख्य काम हरियाणा में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन से संबंधित विवादों का निपटारा करना है, जिसमें संपत्ति, कोष और कमेटी के बीच के मामले शामिल हैं। यह आयोग गुरुद्वारों के उचित उपयोग, प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन में भी सुधार करता है। आयोग गुरुद्वारों के प्रबंधन और विवादों के समाधान के लिए एक न्यायिक और प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
हरियाणा सिख न्यायिक आयोग में निकली भर्ती:डेपुटेशन के आधार पर भरा जाएगा; स्टेट के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी भी कर सकेंगे आवेदन
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