हरियाणा स्टेट कोआपरेटिव लेबर-बिल्डिंग सोसायटियों को लेकर सरकार की ओर से एक साल तक दी जाने वाली रियायतें जारी कर दी गई हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की ओर से जारी ये रियायतें 31 मार्च, 2030 जारी रहेंगी। इन रियायतों के तहत एक करोड़ रुपए तक की लागत के सभी कार्य लोक निर्माण विभाग (PWD) के संबंधित सर्कल के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात समान कार्यों के लिए तत्काल पूर्व में आवंटित दरों तक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यहां पढ़िए गवर्नर के ऑर्डर पर जारी हुई रियायतें का नोटिफिकेशन… यहां पढ़िए क्या-क्या मिलेंगी रियायतें…. 1. मैन पावर, लोडिंग-अनलोडिंग पर लागू होंगी ये रियायतें मैन पावर सप्लाई, माल लोडिंग-अनलोडिंग, माल ट्रांसपोटेशन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई से संबंधित अनुबंधों पर भी लागू होंगी। यदि सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां निविदा देने में असफल रहती हैं या कार्य स्वीकार नहीं करती हैं, तो ठेकेदारों और सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों दोनों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। 2. 50 लाख तक के काम के लिए 1% देना होगा सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां 50.00 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए 25000 रुपए या 1% जो भी कम हो, का भुगतान करेंगी तथा 50.00 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए ठेकेदारों को लागू बयाना राशि का 50% बयाना राशि का भुगतान करेंगी। 3. आधी रहेगी कमेटियों की सिक्योरिटी परफारमेंस सिक्योरिटी किसी भी मूल्य तक के कार्यों के लिए ठेकेदारों पर लागू सिक्योरिटी का आधा होगी। सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के मामले में, जिसमें सभी सदस्य महिलाएँ या अनुसूचित जाति के हैं, परफारमेंस सिक्योरिटी ठेकेदारों पर लागू सिक्योरिटी का 25% होगी। 4. पेमेंट में कमेटियों को प्राथमिकता मिलेगी जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट (LOC) प्राप्त होगा, तो सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, बैंकिंग मानदंडों के अनुसार, प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को मूर्त सुरक्षा के विरुद्ध ऋण सीमा प्रदान करेंगे तथा ऐसी सुविधा का लाभ उठाने वाली समितियों को अपना खाता केवल संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में ही रखना होगा। 5. अस्पताल, निकायों में सफाई काम में 60% रिजर्वेशन सरकारी अस्पताल और शहरी स्थानीय निकायों में सफाई का काम सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए 60 लाख तक आरक्षित रहेगा, जिसमें सभी महिला सदस्य या सभी अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल होंगे। यदि सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां निविदा देने में विफल रहती हैं, तो सेवा प्रदाता और सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों दोनों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। 6. दो तरह की फीस में छूट मिलेगी सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को किसी भी लाइसेंसिंग फीस, लिस्टिंग फीस से छूट दी जाएगी। किसी भी कार्य-आबंटन-एजेंसी द्वारा जारी निविदा सूचना की प्रतिलिपि जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण संघ के साथ-साथ संबंधित सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को भी उनकी जानकारी के लिए भेजी जाएगी। सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों तथा कार्य देने वाली एजेंसियों (किसी भी सहकारी समिति/सदस्यों को छोड़कर) के बीच मध्यस्थता मामलों का निर्णय हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। कमेटियों को काम आवंटन की समीक्षा होगी प्रत्येक जिले में सहकारिता पर जिला कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया जाएगा, जो श्रम और निर्माण समितियों को कार्यों के आवंटन की समीक्षा करेगी, कार्य-पुरस्कार देने वाली एजेंसियों से भुगतान में तेजी लाएगी, मध्यस्थता के मामलों की समीक्षा करेगी और उपरोक्त रियायतों के मद्देनजर श्रम सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामलों की समीक्षा करेगी।
हरियाणा स्टेट कोआपरेटिव लेबर-बिल्डिंग सोसायटी की रियायतें जारी:गवर्नर जारी किए ऑर्डर; PWD में 1 करोड़ के काम रिजर्व होंगे, पेमेंट में प्राथमिकता मिलेगी
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